ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? जानें स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस

नकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) आपको तभी मिलेगा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस कर लेगा.

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Income Tax Filing 2024: फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.
नई दिल्ली:

फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल(ITR Filing 2024) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में बहुत से लोग जिन्होंने पेएबल टैक्स से ज्यादा टैक्स भरा है, वे अपना रिफंड पाने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं. ज्यादा टैक्स पेमेंट हो जाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त टैक्स अमाउंट रिटर्न कर देता है और इसे ही रिफंड कहते हैं. हालांकि, इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund Status)आपको तभी मिलेगा, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस कर लेगा.

ITR रिटर्न रिफंड पाने के लिए जरूर करें ये काम

अगर आपने तय समय के अंदर रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है तो रिफंड (Refund) का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जल्द आने की उम्मीद है. आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को जल्दी प्रोसेस करता है. रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आता है इसलिए ITR फाइल करते समय अपने बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड को दोबारा चेक कर लेना चाहिए.

इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस ऐसे करें ट्रैक

अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है और अब उसका रिटर्न स्टेटस (ITR Refund Status) चेक करना चाहते हैं, तो नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करें.

  • सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद अपने पैन और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद 'ई-फाइल टैब' पर जाएं. वहां 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' का ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां आपको फाइल किए गए सभी रिटर्न की डिटेल नजर आएगी.
  • आपको करेंट  स्टेटस देखने के लिए 'व्यू डिटेल' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ITR फाइल का स्टेटस नजर आने लगेगा.
  • अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेज दिया गया है तो आपको उसकी डिटेल वहां नजर आ जाएगी. आपको मोड ऑफ पेमेंट, रिफंड अमाउंट और डेट ऑफ क्लीयरेंस जैसी जानकारी भी वहां दिखाई देगी.

ध्यान दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. यानी आपको जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए. ITR फाइल करते समय आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी की ओर से टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाने वाली सभी जानकारियां सही हो, नहीं तो आपका रिफंड कैंसिल भी हो सकता है.

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