रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव किया है. RBI की Monetary Policy की घोषणा के दौरान आज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब तक यूजर्स इस सिस्टम के तहत एक बार में बस 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाते थे, लेकिन आरबीआई ने इसकी लिमिट 5 लाख तक की कर दी है. यानी ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
बता दें कि Immediate Payment Service या IMPS कई माध्यमों के बीच में 24x7 इंस्टैंट डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी देती है. इसमें देश में आप कहीं भी अपने अकाउंट से तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, बैंक ब्रांच ATMs, SMS और IVRS पर मिलती है. निजी तौर पर आम ग्राहकों के बीच में यह सबसे प्रचलित ट्रांजैक्शन सिस्टम है. National Payments Corporation of India या NPCI इसका ऑपरेशन देखती है. इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग के लिए RTGS (Real Time Gross Settlement) और NEFT (National Electronic Funds Transfer) का विकल्प भी मौजूद है, जिनके नियम अलग हैं.
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SMS और IVRS के लिए नहीं बढ़ेगी लिमिट
SMS और IVRS को छोड़ दें तो 2 लाख की ट्रांजैक्शन लिमिट जनवरी, 2014 से लागू है. SMS और IVRS माध्यमों पर हर ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपये तक है. आरबीआई गवर्नर ने आज कहा कि IMPS सिस्टम की अहमियत और ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इस लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है. हालांकि SMS और IVRS के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
क्या है बदलाव का उद्देश्य?
आरबीआई का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट में और तेजी आएगी और ग्राहकों को 2 लाख से ऊपर का पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी मिल जाएगी. आरबीआई इस संबंध में आगे और जरूरी निर्देश जारी करेगा.
बता दें कि इंटरनेट बैंकिंग को और सुगम और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर में RTGS को भी 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया था. इससे दो लाख रुपये से ज्यादा की रकम को ट्रांसफर किया जाता है. इससे कम रकम के लिए नेटबैंकिंग पर NEFT से लेनदेन किया जा सकता है.