पैसे गलती से गलत अकाउंट में भेज दिए तो टेंशन नहीं, ऐसे मिलेंगे वापस; ये हैं RBI की गाइडलाइंस

डिजिटल पेमेंट के चलन के बीच कभी-कभी इसके रिस्क भी सामने आते हैं. कभी आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं या फिर कभी ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए. लेकिन रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं.

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Digital Payments को सुरक्षित बनाने की RBI की गाइडलाइंस. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

ऑनलाइन पेमेंट और UPI भुगतान से बैंकिंग सुविधा कितनी आसान हो गई है. कई बैंकिंग प्रक्रियाओं के लिए अब बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होती, अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही करा सकते हैं. डिजिटल पेमेंट के चलन के बीच कभी-कभी इसके रिस्क भी सामने आते हैं. कभी आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं या फिर कभी ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए. लेकिन रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले कुछ वक्त में बैंकिंग खासकर, ऑनलाइन बैंकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो आप नीचे बताए गए कुछ उपायों के बारे में जान सकते हैं, ताकि आगे के लिए सावधानी रहे. वहीं, हम इस संबंध में आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में भी बता रहे हैं जिसकी मदद से आप ऐसी घटनाओं में तुरंत रिफंड का प्रोसेस इनीशिएट कर सकते हैं.

आरबीआई की क्या हैं गाइडलाइंस

ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब अगर आप चाहें तो ATM, UPI या फिर नेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा, जिसमें आपसे कन्फर्म किया जाएगा कि आपने क्या सही ट्रांजैक्शन किया है या गलती से. इस मैसेज में आपको एक फोन नंबर भी दिया जाएगा. अगर आपने वो ट्रांजैक्शन गलती से किया है तो आप उस फोन नंबर पर तुरंत बता सकते हैं कि यह ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है. आरबीआई का निर्देश है कि ऐसे मैसेज पर आपके बैंक को तुरंत एक्शन लेना होगा. 

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आप क्या कर सकते हैं

अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे तो आपको तुंरत अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए. चाहे ट्रांजैक्शन फ्रॉड से हुआ हो या आपकी गलती से, बैंक को इसकी डिटेल दें. आप या तो अपने बैंक को कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप खुद बैंक की ब्रांच पर जा सकते हैं. यहां आपको जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसका बैंक अकाउंट, डेट, टाइम वगैरह सबकुछ बताना होगा. बैंक उस रिसिपिएंट से कॉन्टैक्ट कर सकता है, जिसको आपने पैसे भेज दिए हैं. 

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अगर रिसिपिएंट ने पैसे वापस करने से मना कर दिया तो...

अगर बैंक के कॉन्टैक्ट करने के बावजूद रिसिपिएंट ने पैसे लौटाने से मना कर दिए तो आप लीगल एक्शन उठा सकते हैं. आपको केस कोर्ट तक ले जाना होगा. आरबीआई भी इसका निर्देश देता है. हालांकि, इस प्रक्रिया में मामला और लंबा खिंच सकता है क्योंकि मामला अब कोर्ट में सुलझेगा. आपका ट्रांजैक्शन बैंक और कोर्ट में देखा जाएगा. सबसे अहम बात ये है कि अगर आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, ऐसे में बैंक भी इसका जिम्मेदार नहीं होता है. 

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आपको ये भी बता दें कि अगर आपने गलती से रिसिपिएंट का अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आपका पैसा अपने आप वापस क्रेडिट हो जाएगा. वहीं, UPI से ट्रांजैक्शन के वक्त गलत अकाउंट नंबर डाला है तो आपके पैसे कटेंगे ही नहीं क्योंकि फिर ये ट्रांजैक्शन पूरी ही नहीं पाएगी..

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