ऑनलाइन मंगाया मोबाइल, आ गए ईंट-पत्थर, तो कहां करें शिकायत? यहां जानें

शिकायत दर्ज कराते समय आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए. इसलिए हमेशा अपने पास ट्रांजेक्शन की रसीद, ईमेल, प्रोडक्ट के फोटो और वारंटी कार्ड जरूर रखें.

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देश में ई-कामर्स बाजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ दूसरी कई बड़ी कंपनियां देश में अपना कारोबार बढ़ाती ही जा रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2024 में ई-कॉमर्स का साइज 125 बिलियन डॉलर था, वहीं साल 2032 में ये 385.2 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है. जैसे-जैसे खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे ही ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. इसलिए ग्राहकों को ये पता होना चाहिए फ्रॉड सेलर या मामले की शिकायत कहां दर्ज करें.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मिलती है ताकत

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए ग्राहक अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं. कई मामलों में देखा गया है कि किसी शख्स ने एक आईफोन किसी ऑनलाइन वेबसाईट से मंगाया. जब उसकी डिलिवरी ली तो अदंर फोन की जगह कई सारे पत्थर मिले. ऐसे में ये कानून आपको पूरा हक देता है कि इस धोखेधड़ी की आप शिकायत दर्ज कराएं. 

शिकायत के लिए क्या है जरूरी?

शिकायत दर्ज कराते समय आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए. इसलिए हमेशा अपने पास ट्रांजेक्शन की रसीद, ईमेल, प्रोडक्ट के फोटो और वारंटी कार्ड जरूर रखें. इन सभी प्रूफ से आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं. 

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

अगर आपके साथ किसी सेलर ने प्रोडक्ट को लेकर या दूसरे मामले में धोखाधड़ी की है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन/डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं. वहां शिकायत फॉर्म भरकर, उसके साथ प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. साथ ही मामले की पूरी जानकारी देनी होगी. 

मिलता रहेगा मामले का अपडेट

एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद फोरम इसका रिव्यू करेगा. साथ ही इसकी रियल अपडेट आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए देता रहेगा. एक बात ध्यान रखें कि जल्द से जल्द आपकी शिकायत का निपटारा हो, उसके लिए पूछे जा रहे सभी सवालों के जवाब जल्द दें. अगर फोरम को लगता है कि आपके साथ सेलर ने धोखा किया है तो आपको रिफंड के साथ, इससे हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दे दिए जाएंगे.

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का करें इस्तेमाल

फोरम के अलावा आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in/) पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा साइबर क्राइम सेल में जाकर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं.

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