GST पर बड़ी खबर, कारोबारी और दुकानदार भाई ध्‍यान दें! अब नहीं भर पाएंगे इतना पुराना जीएसटी रिटर्न

जीएसटीएन ने कहा, 'यह प्रतिबंध जीएसटी पोर्टल पर नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से लागू होगा. इसका मतलब है कि जिस भी रिटर्न की देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले की थी और जिसे नवंबर टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं किया गया है, उसे अब आगे कभी फाइल करने से रोक दिया जाएगा.'

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अगर आप कारोबारी हैं और आपने अपना GST रिटर्न 3 साल या उससे ज्‍यादा समय से फाइल नहीं किया है, तो ये आपके लिए बड़ी खबर है. आप अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से, कारोबारी तीन साल या उससे अधिक पुराने लंबित जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.

GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स का तकनीकी कामकाज संभालने वाली बॉडी, जीएसटीएन ने इस संबंध में एक सलाह जारी की है. सलाह में इसने बताया है कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यवसायों के लिए मासिक, तिमाही और सालाना रिटर्न, देय तिथि (ड्यू डेट) से 3 साल बाद फाइल करने पर रोक लगा दी जाएगी.

GSTN ने क्‍या कहा है?

जीएसटीएन ने कहा, 'यह प्रतिबंध जीएसटी पोर्टल पर नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से लागू होगा. इसका मतलब है कि जिस भी रिटर्न की देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले की थी और जिसे नवंबर टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं किया गया है, उसे अब आगे कभी फाइल करने से रोक दिया जाएगा.'

GST के नियमों में बदलाव

जीएसटीएन की ओर से 29 अक्टूबर को जारी सलाह के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 से, अक्टूबर 2022 के लिए मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR-1 और GSTR-3B और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न GSTR-9, समय-बाधित हो जाएंगे. इसका मतलब है कि इन रिटर्न को फिर फाइल नहीं किया जा सकेगा.

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बता दें कि सरकार ने 2023 में GST एक्‍ट यानी वस्तु और सेवा कर कानून में संशोधन किया था, जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी.

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