Windfall Tax Hike: भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों (Crude Oil Price) में तेजी के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ-साथ डीजल (Diesel) और एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) में बढ़ोतरी की है. सरकार की ओर से दो जनवरी को जारी आदेश में इस बात की घोषणा की गई है. सरकार ने आदेश में कहा गया है कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.
इसके साथ ही सरकार ने डीजल के निर्यात पर भी टैक्स पांच रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसी तरह एटीएफ (ATF) के निर्यात पर टैक्स (Export Tax) 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है. यह नई दरें आज यानी तीन जनवरी से प्रभावी हो गई हैं.
इससे पहले, 16 दिसंबर को पिछली समीक्षा में, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के मद्देनजर विंडफॉल टैक्स रेट में कटौती (Windfall Tax Cut) की गई थी. लेकिन इसके बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में तेजी आई, जिसके चलते सरकार ने विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है.
भारत ने पहली बार एक जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था. इसके साथ ही यह उन कुछ देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक लाभ पर टैक्स वसूलते हैं उस समय पेट्रोल और एटीएफ पर छह रुपये प्रति लीटर (12 डॉलर प्रति बैरल) और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (26 डॉलर प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क लगाया गया था. घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन (40 डॉलर प्रति बैरल) का अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया था.
हालांकि, बाद में पेट्रोल पर एक्सपोर्ट टैक्स को समाप्त कर दिया गया. कच्चे तेल की पिछले दो सप्ताह की औसत कीमत के आधार पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स रेट की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है.