EPF Withdrawal Rules 2024: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. इसके तहत पीएफ अकाउंट (PF Withdrawal) से पैसा निकालने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है. यह नई सुविधा EPFO सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इमरजेंसी की स्थितियों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है
दरअसल, EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट (Auto Mode Settlement) की शुरुआत की है. इसके जरिये इमरजेंसी जैसे कंडीशन में 3 दिन के अंदर सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा.
जानें किन-किन परिस्थितियों में दी जाएगी ये सुविधा
बता दें कि अगर किसी कर्मचारी को इमरजेंसी में इलाज करवाना हो, शादी हो, या एजुकेशन के लिए या बहन- भाई की शादी के लिए या फिर घर खरीदने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकता है. ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत EPFO सब्सक्राइबर्स इन कंडीशन में अपने पीएफ फंड से पैसे निकाल सकते हैं.
- इमरजेंसी इलाज
- एजुकेशन
- शादी
- घर खरीदना
- बहन/भाई की शादी
हालांकि, पहले पीएफ मेंबर को सिर्फ बीमारी के दौरान ही पीएफ से एडवांस में पैसा निकालने की अनुमति थी.
EPF अकाउंट से फंड विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ी
नए नियम में EPFO ने EPF अकाउंट से एडवांस फंड विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ा दी है. अब ये लिमिट 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जिसमें KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल आदि शामिल हैं.
कैसे करें आवेदन?
- EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें (UAN और पासवर्ड जरूरी)
- ऑनलाइन सर्विस > क्लेम > ऑटो मोड सेटलमेंट पर जाएं
- बैंक खाते को वेरिफाई करें (जिसमें पैसा आएगा)
- बैंक खाते का चेक/पासबुक अपलोड करें
- पैसे निकालने का कारण बताएं
- बाकी प्रक्रिया पूरी करें
अधिक जानकारी के लिए आप EPFO वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_hi/ पर विजिट कर सकते हैं.इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 की मदद भी ले सकते हैं.