अब 48 घंटे के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज! DGCA के नए प्रस्ताव से यात्रियों को बड़ी राहत

Flight Ticket Cancellation Charges 2025: फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन के मौजूदा नियमों को लेकर यात्रियों की शिकायतें लंबे समय से बढ़ रही थीं. कई बार रिफंड में हफ्तों की देरी होती है या चार्ज इतना ज्यादा होता है कि कैंसिल करना ही घाटे का सौदा बन जाता है. DGCA के इस नए प्रस्ताव से यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी

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Air Ticket Cancellation Refund Rule: नए नियम के तहत अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यात्रा कैंसिल करनी पड़े, तो एयरलाइंस उसे पूरा पैसा वापस कर सकती हैं या फिर क्रेडिट शेल (Credit Shell) का विकल्प दे सकती हैं.
नई दिल्ली:

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं और कभी टिकट कैंसिल करनी पड़ी है, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है. अब एयर टिकट कैंसिल कराने पर मोटा चार्ज चुकाने की झंझट खत्म हो सकती है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) एक नए नियम पर काम कर रहा है, जिसके तहत यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी चार्ज के अपना टिकट कैंसिल या बदल सकेंगे.

48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन या बदलाव की सुविधा

DGCA ने कहा है कि नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का लुक-इन पीरियड मिलेगा. इस दौरान कोई भी यात्री अगर अपना टिकट कैंसिल करना चाहता है या ट्रैवल डेट बदलना चाहता है, तो उसे किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. हां, अगर नया टिकट ज्यादा किराए वाला है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा.

हालांकि, ये सुविधा उन फ्लाइट्स पर नहीं मिलेगी जिनकी यात्रा की तारीख बुकिंग के 5 दिन के अंदर (घरेलू फ्लाइट्स) या 15 दिन के अंदर (अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स) है. यानी इतनी जल्दी की फ्लाइट के टिकट पर ये नियम लागू नहीं होगा.

एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदा? फिर भी एयरलाइंस देगी रिफंड

अक्सर लोग MakeMyTrip, Yatra या किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक करते हैं और कैंसिलेशन के बाद रिफंड में देरी होती है. 

DGCA के नए प्रस्ताव में इस परेशानी को भी दूर करने की बात कही गई है. अब अगर आपने टिकट किसी एजेंट या पोर्टल से खरीदी है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइन की होगी.

DGCA ने साफ कहा है कि एजेंट या ट्रैवल पोर्टल एयरलाइंस के ऑथराइज्ड प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए अगर टिकट कैंसिल होता है तो पैसे लौटाने की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की होगी, न कि एजेंट की.

21 दिनों में रिफंड पूरा करने का नियम

DGCA ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया है कि टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड की प्रक्रिया 21 वर्किंग डेज के भीतर पूरी करनी होगी. यानी अब महीनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.

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मेडिकल इमरजेंसी में भी रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प

नए नियम के तहत अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यात्रा कैंसिल करनी पड़े, तो एयरलाइंस उसे पूरा पैसा वापस कर सकती हैं या फिर क्रेडिट शेल (Credit Shell) का विकल्प दे सकती हैं, जिसे बाद में उपयोग किया जा सकेगा.

टिकट में नाम की गलती सुधारने पर नहीं लगेगा चार्ज

अगर किसी यात्री ने टिकट बुक करते समय नाम की स्पेलिंग में गलती कर दी और 24 घंटे के अंदर एयरलाइन को बता दिया, तो उसे भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. यह सुविधा तब मिलेगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो.

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नया नियम कब से लागू होगा?

DGCA ने इन बदलावों का ड्राफ्ट CAR (Civil Aviation Requirement) जारी कर दिया है और 30 नवंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं. यानी इस महीने के अंत तक इस पर अंतिम फैसला आने की संभावना है. अगर यह नियम लागू हो गया तो हवाई यात्रियों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित होगा.

यह बदलाव क्यों जरूरी?

टिकट कैंसिलेशन के मौजूदा नियमों को लेकर यात्रियों की शिकायतें लंबे समय से बढ़ रही थीं. कई बार रिफंड में हफ्तों की देरी होती है या चार्ज इतना ज्यादा होता है कि कैंसिल करना ही घाटे का सौदा बन जाता है. DGCA के इस नए प्रस्ताव से यह परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी और यात्रियों को सस्ती, पारदर्शी और टेंशन फ्री यात्रा सुविधा मिलेगी.

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यह बदलाव अगर लागू होता है तो हवाई सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और कस्टमर-फ्रेंडली बन जाएगा. अब टिकट कैंसिल करने या नाम बदलने जैसी छोटी गलतियों पर भारी चार्ज नहीं देना पड़ेगा .इस राहत का इंतजार यात्रियों को लंबे समय से था.

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