वित्त मंत्रालय इंटरनेशनल कार्ड्स पेमेंट पर 20% TCS को लेकर जारी करेगा FAQs, 1 जुलाई से लागू होंगे नियम

TCS On International Credit Card: नए नियम के मुताबिक, इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक की छोटी पेमेंट्स को 20% टीसीएस के नियम से बाहर रखा जाएगा.

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TCS On International Credit Card: सरकार ने मई में TCS के नियम में एक बदलाव किया था.
नई दिल्ली:

TCS On International Credit Card: 1 जुलाई से लागू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अगले महीने होने वाले इस बदलाव को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. वित्त मंत्रालय जल्द ही इन सवालों के जवाब के लिए FAQs जारी करेगा. शुक्रवार को CII के एक कार्यक्रम के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी रमन चोपड़ा ने कहा कि इसे लेकर वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है.

TCS का नियम 1 जुलाई से होगा लागू

रमन चोपड़ा से सवाल पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स पर (International Credit Card)  विदेश में किए गए निजी और कॉरपोरेट ट्रांजैक्शन्स पर मंत्रालय कैसे फर्क करेगा. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि TCS कानून अभी लागू नहीं हुआ है और ये 1 जुलाई 2023 से होगा. चोपड़ा ने कहा कि हम निश्चित तौर पर कुछ FAQs लेकर आएंगे. जिसमें कई अहम सवालों के जवाब देंगे जैसे- TCS किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, किस सीमा तक उपलब्ध है और किस TCS को कलेक्ट नहीं करना है. उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय से जल्द इस मुद्दे पर स्पष्टता मिलेगी. हालांकि, उन्होंने तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है.

मई में TCS के नियमों में किया गया बदलाव

सरकार ने मई में TCS के नियम में एक बदलाव किया था. इसके मुताबिक, इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स पर एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक की छोटी पेमेंट्स को 20% टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स के नियम से बाहर रखा जाएगा.

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वित्त सचिव TV सोमनाथन ने इससे पहले एक टीवी प्रोग्राम में सफाई दी थी कि उनका मकसद है कि छोटे ट्रांजैक्शन्स को लेकर लोगों को असुविधा न हो. इस नियम का निजी ट्रांजैक्शन्स पर अस्थायी असर होगा, क्योंकि टैक्स फाइल करते समय इसे एडजस्ट किया जा सकता है.

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