- भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस के तहत आज 4 अक्टूबर से चेक क्लियरिंग केवल एक दिन में ही हो जाएगी
- नए सिस्टम के पहले चरण में चेक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रस्तुत करना होगा और क्लियरिंग प्रोसेस पूरा होगा
- ग्राहक सुरक्षा के लिए बैंकों ने पॉजिटिव पे सिस्टम अपनाने और ₹50,000 से ज्यादा के चेक की पूर्व सूचना देनी होगी
आज से आपका बैंक चेक (cheque Clearing time) होने में समय नहीं लगेगा. आप जिस दिन चेक जमा करेंगे, उसी दिन वो क्लियर हो जाएगा, यानी संबंधित व्यक्ति के खाते में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे चेक के जरिए भुगतान करना तेज और आसान हो जाएगा. मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है.
कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे चेक
नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है.
दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा.
- आरबीआई ने कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा.
- इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा.
- इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी.
- यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है.
पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल करें ग्राहक
साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है. खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा.
चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे. यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा.
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