Higher Pension Option: कर्मचारियों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने में आ रही दिक्कत, EPFO ने सर्कुलर जारी करके दिया ये सुझाव

EPFO Higher Pension Option: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS 95) के अंतर्गत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 3 मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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EPFO Higher Pension Option: ईपीएफओ ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा आवेदनों की जांच को लेकर पूरी जानकारी दी है.
नई दिल्ली:

EPFO Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत सभी पात्र सब्सक्राइबर्स को हायर पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुनने का मौका दिया है. बीते साल नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद EPFO ने EPS के तहत उच्च पेंशन की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है. ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पात्र EPS सब्सक्राइबर्स के लिए हायर पेंशन विकल्प चुनने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 3 मार्च 2023 से बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दी. जिसके बाद से कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme) यानी ईपीएस (EPS) के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर EPFO ने 23 अप्रैल को नया सर्कुलर जारी किया है.

इस सर्कुलर में EPFO ने कहा गया है कि सामान्य या ज्वाइंट एप्लिकेशंस जमा करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय (FO) इनकी जांच करेगा. सबकुछ ठीक रहा तो एम्प्लॉयर द्वारा प्रस्तुत की गई सैलरी डिटेल्स का FO के पास उपलब्ध डेटा से मिलान किया जाएगा. डेटा सही पाया गया तो बकाया राशि का कैलकुलेशन किया जाएगा और राशि जमा या ट्रांसफर करने के​ लिए (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश जारी किया जाएगा.

इसके अलावा अगर मिलान में डेटा सही नहीं पाया गया तो नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी या पेंशनर को सूचित किया जाएगा और डिटेल सही करने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा. अगर 1 महीने के भीतर सही जानकारी नहीं दी जाती है या फिर डेटा में गड़बड़ी रह जाती है तो मेरिट के आधार पर (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश पारित किया जाएगा.

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वहीं, अगर एम्प्लॉई के आवेदन करने के बाद उसे एम्प्लॉयर ने उसे अप्रूव नहीं किया तो EPFO इसे रिजेक्ट करने से पहले ठीक करने के लिए 1 महीने का समय देगा. इस 1 महीने में एम्प्लॉयर, कर्मी या पेंशनर की गलतियों समेत किसी भी गलती को ठीक करने के लिए करेक्शन एविडेंस या एडिशनल प्रूफ दे सकेंगे. इसके साथ ही संबंधित आवेदक कर्मी या पेंशनर को इस प्रोसेस की सूचना दी जाएगी.

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अगर आवेदक कर्मी या पेंशनर  के पास हायर पेंशन के संबंध में  आवेदन, अंशदान (Contribution) या अन्य किसी भी तरह की शिकायत है तो EPFIGMS पर रजिस्टर्ड करा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश (4 Nov 2022) के संदर्भ में  इन शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और मनोनीत किए गए अधिकारी समाधान कराएंगे. इन शिकायतों की निगरानी क्षेत्रीय या अंचल प्रभारी अधिकारियों के स्तर से भी की जाएगी.

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