DGCA: एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने एयरलाइन के लिए टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है. अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए एयर टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं. इसके लिए कुछ शर्तें हैं. यात्रियों के लिए ज्यादा आसान नए नियम लाते हुए DGCA ने यह भी कहा कि अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो और यात्री बुकिंग के 24 घंटे के अंदर गलती बताता है, तो एयरलाइन को उसी व्यक्ति के नाम पर गलती सुधारने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए.
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DGCA ने टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया
DGCA से हवाई यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है. DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने नए रिफंड नियम जारी किए हैं, जिनके अनुसार टिकट कैंसल या बदलने पर 48 घंटे तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. DGCA के मुताबिक, टिकट बुक करने के 48 घंटों के अंदर यात्री टिकट कैंसल या टिकट में बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा टिकट बुकिंग करते समय नाम में हुए गलती को सुधारने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा. यह गलती 24 घंटों के अंदर बता दी जाती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया है, तो नाम सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा कि ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदने पर, रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि एजेंट उनके अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. एयरलाइंस यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 14 वर्किंग डेज के अंदर पूरा हो जाए. इसके अलावा, पैसेंजर को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसल करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पैसेंजर्स को एयरलाइन टिकट रिफंड के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में बदलाव, समय पर रिफंड न मिलने की पैसेंजर की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए किए गए हैं. दिसंबर 2025 में इंडिगो फ्लाइट में रुकावट के दौरान भी टिकट रिफंड का मुद्दा सामने आया था और उस समय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को एक तय टाइमलाइन के अंदर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था.














