लर्निंग लाइसेंस धारकों को दिल्ली सरकार की बड़ी राहत, 31 मई तक बढ़ाई वैधता

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि यह लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने का अंतिम अवसर है.

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दिल्ली परिवहन विभाग ने ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस' की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2022 तक कर दिया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली परिवहन विभाग ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे ‘लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस' की वैधता को दो महीने बढ़ाकर 31 मई, 2022 तक कर दिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि यह लोगों के लिए अपने लर्निंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने का अंतिम अवसर है. गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, ''जिन लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम अवसर है.''

उन्होंने इस संबंध में अपने विभाग द्वारा जारी आदेश की एक तस्वीर भी संलग्न की. परिवहन विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई है क्योंकि कोविड-19 के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों अनुसार लाइसेंस से संबंधित परीक्षाओं को निलंबित कर दिया गया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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