कोहरे का कोहराम...ट्रेन या फ्लाइट से सफर करना हो तो रखें इन बातों का ध्यान

वहीं ट्रेन को लेकर एक नियम है कि ट्रेन अगर तीन घंटे की ज्यादा देरी से हो तो आप रिफंड के हकदार हैं, शर्त है कि आप ट्रेन में यात्रा न कर रहे हों. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिन कोहरे का कोहराम रहेगा. ऐसे में यात्रियों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है.

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फ्लाइट देरी होने पर टिकट की लागत इंश्योरेंस कंपनी रिंबर्स करती है.
फाइल फोटो

सर्दियों के मौसम में हमेशा देखा गया है कि फ्लाइट या ट्रेन में देरी हो जाती है. घने कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, जिससे फ्लाइट की उड़ान में देरी हो जाती है. आए दिन देरी से फ्लाइट या ट्रेन चलने की खबर मिलती रहती है. ऐसे में यात्रियों की फ्लाइट की टिकट की लागत इंश्योरेंस कंपनी रिंबर्स करती है. ज़्यादा देरी हो तो रुकने का भी इंतजाम का प्रावधान है.

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यही नहीं आपके खाने तक की राशि का प्रावधान होता है. अगर एयरलाइन कंपनी ने रद्द होने का उचित मुआवजा दे दिया हो तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कोई भुगतान नहीं करेगी. अगर फ्लाइट कुछ घंटों की देरी से हो तो फिर भुगतान नहीं. कवरेज अलग-अलग इंश्योरेंस कम्पनियों के अलग अलग  तरह के हो सकते हैं. लेना फायदेमंद है लेकिन पॉलिसी के टर्म्स कंडीशन को ध्यान से देखना ज़रूरी है.

वहीं ट्रेन को लेकर एक नियम है कि ट्रेन अगर तीन घंटे की ज्यादा देरी से हो तो आप रिफंड के हकदार हैं, शर्त है कि आप ट्रेन में यात्रा न कर रहे हों. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिन कोहरे का कोहराम रहेगा. ऐसे में यात्रियों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है.

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