सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत वर्तमान में मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी लागू कर दिया है. यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS (National Pension System) के जगह UPS (Unified Pension Scheme) का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी अब वही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे. यह घोषणा 4 जुलाई, 2025 को जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए की गई थी.
UPS में भी मिलेंगे NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट
इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट UPS में भी मिलेंगे. यानी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के बजाय UPS पेंशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी वही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे. हालांकि, NPS के अलग नेचर को देखते हुए टैक्स नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे.
लैटिन शब्द " मुटाटीस मुटांडिस " का मतलब?
मुटाटीस मुटांडिस (mutatis mutandis) का मतलब होता है "मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित किए बिना जरूरी बदलाव करना" .वित्त मंत्रालय ने कहा, "ये प्रावधान मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त टैक्स रिलीफ और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं."
क्या है सरकार के इस फैसले का मकसद?
मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि UPS को टैक्स स्ट्रक्चर के तहत शामिल करना ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और टैक्स-एफिशिएंट (Tax Efficient) विकल्पों के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारी की रिटायरमेंट सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है."
बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सर्विस में अपॉइंट होने वाले नए कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में UPS को नोटिफाई किया है.
NPS से UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख?
वित्त मंत्रालय ने NPS से UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख (Last date to switch from NPS to UPS?)30 जून, 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है. यानी जो कर्मचारी मौजूदा समय में NPS के तहत आते हैं, उन्हें 30 सितंबर, 2025 तक UPS में स्विच करने का वन-टाइम ऑप्शन दिया गया है.
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