अगर आपने अब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar link online) नहीं कराया है, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. पैन-आधार लिंक न होने से न सिर्फ आपका इनकम टैक्स रिटर्न अटक सकता है, बल्कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर भी ब्रेक लग सकता है. आइए जानते हैं कि पैन और आधार लिंक करवाना क्यों जरूरी है और ऐसा न होने से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं.
PAN-आधार लिंक करना क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN और आधार को लिंक (Link Aadhaar Card with PAN Card) करना अनिवार्य कर दिया है ताकि एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार किया जा सके. जुलाई 2025 से आधार से लिंक न होने वाला PAN बेअसर मान लिया जाएगा. यानी ना सिर्फ ITR भरने के लिए, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयरों में इन्वेस्ट करने और बड़े कैश ट्रांजैक्शन जैसे हर जरूरी काम के लिए PAN की जरूरत होगी.
ITR फाइल करने में अड़चन
अगर आपका PAN, आधार से लिंक नहीं है और डिएक्टिवेट हो गया है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर किसी तरह आपने रिटर्न फाइल भी कर दिया है, तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा. और अगर लिंकिंग डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर दिया गया था, तब भी वो प्रोसेस नहीं होगा. इसके साथ ही टैक्स रिफंड भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक PAN दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता.
बैंकिंग पर भी दिखेगा असर
बैंक अकाउंट में भी इसका सीधा असर पड़ सकता है. अगर आपका PAN एक्टिव नहीं है, तो बैंक अकाउंट होल्ड पर जा सकता है. खासकर उन खातों में जहां ट्रांजैक्शन हाई-वैल्यू के होते हैं. PAN डिएक्टिवेट होने पर नए अकाउंट खोलना या KYC अपडेट कराना भी मुश्किल हो सकता है. फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर ज्यादा TDS कट सकता है, जिससे आपकी रिटर्न घट सकती है और टैक्स कंप्लायंस झंझट भरा हो सकता है.
इन्वेस्टमेंट पर लगेगा ब्रेक
शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदना-बेचना भी बिना एक्टिव PAN के मुमकिन नहीं है. RTAs, म्यूचुअल फंड हाउस और ब्रोकर्स सभी PAN वेरिफाई करते हैं. अगर PAN लिंक नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्ड पर चला जाएगा. ना तो आप रिडिम्पशन कर पाएंगे और ना ही नई इन्वेस्टमेंट. SIP और डिविडेंड जैसी सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं.
PAN-आधार लिंक कैसे करें?
आप Income Tax e-filing वेबसाइट पर PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर लिंक नहीं है, तो फिलहाल 1000 रुपए का लेट फी देकर इसे ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है. एक बार प्रोसेस पूरा हो जाए तो 30 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट हो जाता है. ध्यान रहे कि PAN और आधार में नाम, जन्मतिथि या जेंडर जैसी डीटेल्स एक जैसी होनी चाहिए, वरना लिंकिंग में दिक्कत आ सकती है.
आज ही लिंक कर लें, वरना पछताना पड़ेगा
PAN-आधार को लिंक न करना अब सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि इससे आपकी फाइनेंशियल काम रुक सकती है. ITR हो, बैंकिंग हो या इन्वेस्टमेंट, हर जगह परेशानी हो सकती है.इसलिए समय रहते अपने डॉक्युमेंट्स अपडेट करें और फाइनेंशियल सेफ्टी बनाए रखें.