India | शनिवार अगस्त 8, 2015 12:28 AM IST सांसदों, नेताओं और राजनीतिक दलों पर नागरिक सुविधाओं के बढ़ते बकाया बिल का दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने आज कहा कि तीन महीने से ज्यादा बकाया नहीं होना चाहिए और इसके बाद भुगतान नहीं होने पर उनके पानी, बिजली और टेलीफोन कनेक्शन को काटा जा सकता है।