File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार दिसम्बर 24, 2017 12:39 AM IST सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद उत्पादों के न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में हुए बदलाव के मद्देनजर कंपनियां अब अपने अनबिके उत्पादों पर संशोधित एमआरपी का स्टीकर मार्च, 2018 तक लगा सकती हैं. उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. 1 जुलाई से प्रभावी जीएसटी के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित एमआरपी का स्टीकर लगाने की मंजूरी पहले सितंबर तक के लिए दी गई थी, जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था.