India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार जुलाई 2, 2018 10:56 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने CVC और VC की नियुक्तियों को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हमें याचिका में कोई आधार नहीं मिला जिससे इन्हें रद्द किया जाए. दूसरी तरफ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस की याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं.