नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है.
आजम खान को तीन साल की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है.
7 अप्रैल 2019 को रामपुर में आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.
आजम खान पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी.