कोरोना को लेकर चिंता के बीच सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर दिए खास निर्देश...

दिशा निर्देश सभी यात्रियों के लिए हैं पर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई

कोरोना को लेकर चिंता के बीच सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर दिए खास निर्देश...

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली : स्वास्थ्य सचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कोरोना को लेकर दिए दिशा निर्देश दिए हैं. यह दिशा निर्देश सभी यात्रियों के लिए हैं पर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. मंत्रालय ने कुछ नियम तय किए हैं. ये नियम 24 दिसम्बर से लागू होंगे.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. दिशा निर्देशों में कहा गया है कि फ्लाइट के कुल यात्रियों के दो फीसदी के रैंडम सैम्पल कोविड की जांच के लिए लिए जाएं.

  2. अलग-अलग देशों से आने वाले इन यात्रियों की पहचान सम्बंधित एयरलाइन को करनी होगी.

  3. निर्देशों में कहा गया है कि यात्री अपना सैम्पल देने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर निकल सकेंगे.

  4. सम्बंधित टेस्टिंग लैब को मरीज के पॉजिटव होने की जानकारी आईडीसीपी ( IDSP)  को देनी होगी जिससे कि सम्बंधित राज्यों को इसकी जानकारी दी जा सके.

  5. पॉजिटिव पाए जाने वाले सैम्पल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा.