कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफ़ारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए.
- साल 2016 की नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है.
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है.
- कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी है और कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी कार्यपालिका की आर्थिक नीति , नोटबंदी के फैसले को उलटा नहीं जा सकता.
- बता दें केंद्र के नवंबर 2016 के 1,000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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