5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें

EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
जस्टिस एस रवींद्र भट ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया.
नई दिल्ली:

EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है.
  2. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि EWS कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ.
  3. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिया बहुमत का फैसला. जबकि जस्टिस एस रवींद्र भट और सीजेआई यूयू ललित ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया.
  4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को बाधित नहीं करता है.
  5.  कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस नागरिकों की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है. असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता.
Advertisement
Featured Video Of The Day
Parliament Monsoon Session के दौरान Rahul Gandhi ने ऐसा तो क्या किया कि Om Birla को उन्हें टोकना पड़ा