Rajasthan: 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा, HC ने युवती का फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले को जमानत दी

आदेश के मुताबिक युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी अन्य नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने के मामले में एक आरोपी युवक को तीन साल सोशल मीडिया ना चलाने की शर्त पर जमानत दी है. दरअसल, आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक युवती के एडिटेड फोटो और वीडियो डालकर भद्दे कमेंट किए थे. इस मामले में आरोपी के खिलाफ 21 फरवरी को करौली के हिंडौन में मामला दर्ज हुआ था. 

युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था

मामले के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग आईडी बनाकर युवती के एडिटेड फोटो वीडियो पोस्ट किए थे. वह पीड़ित युवती को ब्लैकमेल करता था. साथ ही युवती की शादी में ही बाधा डालने की कोशिश करता था. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत के आदेश दिए.

अन्य नाम से भी अकाउंट नहीं बनाएगा

आदेश के मुताबिक युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी अन्य नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा. ना ही किसी तरह पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है. वहीं, आरोपी युवक के एडवोकेट गिरीश खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि यह मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध की श्रेणी में आता है. युवक अभी 19 साल का है और कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.

Featured Video Of The Day
Assam Elections 2026: Pawan Khera ने बताया असम चुनाव को लेकर Congress की क्या है रणनीति? EXCLUSIVE