चूड़ी विक्रेता मामले में प्रदर्शन में अरेस्‍ट एक व्‍यक्ति के पाकिस्‍तान के साथ संबंध सामने आए : मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा

पुलिस ने अल्तमश खान सहित अतिवादी विचारधारा से प्रेरित चार लोगों को इंदौर शहर में कुछ घटनाओं पर लोगों में असंतोष की भावना जगाने एवं शहर के अलग-अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचने से जुडे़ भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया था.

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गृह मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने बताया, अल्तमश खान के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है
भोपाल:

Madhya Pradesh: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि इंदौर में हाल ही में हुई चूड़ी वाली घटना के बाद थाने का घेराव करने एवं भड़काऊ संदेश फैलाने के मामले में गिरफ्तार किये गये चार लोगों में से एक व्यक्ति अल्तमश खान के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्तमश खान नाम का यह व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी जुड़ा है. ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं. पुलिस ने अल्तमश खान सहित अतिवादी विचारधारा से प्रेरित चार लोगों को इंदौर शहर में कुछ घटनाओं पर लोगों में असंतोष की भावना जगाने एवं शहर के अलग-अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचने से जुडे़ भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया.

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नरोत्‍तम मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में शामिल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े आरोपी अल्तमस खान के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं.'उन्होंने कहा कि अल्तमस के पास से पुलिस को कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री मिली हैं, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरा था. मिश्रा ने कहा कि अल्तमश ने इंदौर में हाल ही में हुई चूड़ी वाली घटना के बाद इंदौर में थाने का घेराव किया था. उसके पास से तमाम आपत्तिजनक इस तरह के वीडियो एवं ऑडियो मिले हैं जो प्रदेश की शांति भंग करने को काफी थे. उन्होंने कहा कि अल्तमश सहित जो चार लोग इंदौर में गिरफ्तार किये गये हैं और उनसे अभी पूछताछ जारी है.

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मालूम हो कि पुलिस ने इंदौर में सांप्रदायिक दंगों की साजिश नाकाम करने का दावा करते हुए कथित तौर पर अतिवादी विचारधारा से प्रेरित चार लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया. इन चारों के खिलाफआईपीसी की धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. वे शहर में हाल की कुछ घटनाओं पर लोगों में असंतोष की भावना जगाने एवं शहर के अलग-अलग स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रचने से जुडे़ भड़काऊ संदेश सोशल मीडिया पर फैला रहे थे. इंदौर के गोविंद नगर मोहल्ले में 22 अगस्त को महिलाओं को चूड़ियां बेचते समय फर्जी नाम का इस्तेमाल करने पर 25 वर्षीय तस्लीम अली की पिटाई कर दी गई थी. मारपीट के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को भी गिरफ्तार किया.तस्लीम अली के खिलाफ दर्ज शिकायत पर पुलिस ने अली को 13 साल की बच्ची को गलत तरीके से छूने के आरोप में पॉस्को के तहत गिरफ्तार किया.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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