तस्लीम को ज़मानत, इंदौर में चूड़ी बेचते हुए की गई थी पिटाई, बच्ची से छेड़छाड़ का था आरोप

22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
इंदौर:

चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है. तस्लम की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के वक्ली एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलंत सिंह तस्लीम की ओर से कोर्ट में पेश हुए. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजय पॉल ने तस्लीम को जमानत दे दी. तस्लीम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इंदौर में चूड़िया बेचने का काम करता था. वह 100 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद था.

बता दें, 22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पहले मारपीट करने वालो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद तस्लीम पर एक 13 साल की बच्ची ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.

पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों पर पहले केस दर्ज किया, जिन्हें हाईकोर्ट पहले ही सभी आरोपियों को जमानत दे चुका है. बाद में पुलिस ने तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. 

Featured Video Of The Day
Shubhanshu Shukla EXCLUSIVE: 'प्रधानमंत्री ने जो होमवर्क दिया, वो मैंने बहुत अच्छे से किया है'
Topics mentioned in this article