छत्तीसगढ़ : कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके विमान यात्रियों की नहीं होगी RT-PCR जांच

अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
रायपुर:

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना निरोधक टीके की दो खुराक ले चुके विमान यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है.

अधिकारियों ने बताया कि संशोधित निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण की दो खुराक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र है, उन्हें आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है. शेष यात्रियों के लिए 96 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा.

इससे पहले राज्य सरकार ने इस महीने की तीन तारीख को निर्देश जारी कर राज्य में आने वाले विमान यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया था. राज्य शासन ने अपने निर्देश में कहा था कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को भी 96 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में रविवार को 27 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई थी. छत्तीसगढ़ में रविवार तक 10,04,144 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा 13,553 लोगों की मौत हुई है. राज्य में वर्तमान में 863 लोगों का इलाज किया जा रहा है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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