छत्तीसगढ़ : ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS अधिकारी और दो अन्य को किया अरेस्ट

तीनों लोगों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

रायपुर:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में धनशोधन के एक मामले में छापेमारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी समीर विश्नोई और दो अन्य लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी ने राज्य की राजधानी रायपुर से इंद्रमणि समूह के कारोबारी सुनील अग्रवाल और ‘‘फरार'' कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को सुबह हिरासत में ले लिया.

तीनों लोगों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत का अनुरोध करेगी. एजेंसी ने बुधवार को रायपुर स्थित ‘छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी' के सीईओ विश्नोई से पूछताछ की थी.

सरकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और निजी संस्थाओं के कथित गठजोड़ द्वारा राज्य में ट्रांसपोर्टर से ‘‘अवैध उगाही'' करने से जुड़े धनशोधन के मामले में एजेंसी ने 11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में कई छापे मारने के बाद ये गिरफ्तारियां कीं.

एजेंसी ने आईएएस अधिकारी एवं रायगढ़ जिलाधिकारी रानू साहू के आवास को भी सील कर दिया था क्योंकि वह छापेमारी के दौरान मिली नहीं थीं.

साहू ने एजेंसी को सूचित किया कि उनकी कोई चिकित्सा प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने जांच में सहयोग का आश्वासन दिया.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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