- मुंबई के जोगेश्वरी में रहने वाली युवती ने इंस्टाग्राम पर कैश लोन ऐप डाउनलोड कर ₹2000 का लोन लिया था.
- लोन अवधि पूरी होने से पहले आरोपी ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक प्रताड़ना दी.
- पीड़िता ने डर के कारण दो बार ₹1000-₹1000 की रकम यूपीआई के जरिए आरोपी के खाते में भेजी.
मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय युवती के साथ एक चौंकाने वाला ऑनलाइन ठगी और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आया है. पीड़िता महिला ने इंस्टाग्राम पर 'कैश लोन' नामक मोबाइल ऐप की विज्ञापन देखकर उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके बाद उनके साथ न केवल आर्थिक धोखाधड़ी हुई, बल्कि उन्हें बदनाम करने की धमकियां भी मिलने लगीं.
मामले में पीड़ित जो जोगेश्वरी पश्चिम के सुलतानाबाद चॉल, क्रांति नगर इलाके में परिवार के साथ रहती हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर “कैश लोन” नामक ऐप का विज्ञापन देखा. उन्हें तत्काल पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 20 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे यह ऐप डाउनलोड किया. पीड़िता ने ऐप पर अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड व बैंक डिटेल्स साझा कीं. उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट नंबर देकर ₹2000 का लोन मांगा, जिसमें से उन्हें केवल ₹1300 की रकम ट्रांसफर की गई. यह लोन छह दिन के लिए था.
लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही, मोबाइल से पीड़िता को धमकी भरे मैसेज आने लगे. आरोपी ने कहा कि अगर उन्होंने तुरंत पैसे नहीं लौटाए, तो उनके अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. पीड़िता ने इस डर से 31 जुलाई को शाम 6 बजे तक दो बार में ₹1000-₹1000 यानी कुल ₹2000 की रकम यूपीआई के माध्यम से भेज दी. ये रकम फोनपे पर 'संदेश कुमार' नामक व्यक्ति के खाते में गई.
शाम करीब 7 बजे पीड़िता की मौसी ने फोन कर बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर पीड़ित का चेहरा मॉर्फ करके बनाया गया एक न्यूड फोटो भेजा गया है. कुछ ही देर में पीड़िता के दो और दोस्तों को भी उसी नंबर से यही फोटो भेजा गया. इस मानसिक आघात के बाद पीड़िता ने अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी और वे पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने साफ कहा है कि आरोपी ने उनकी प्रतिष्ठा खराब करने की धमकी दी और जानबूझकर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील सामग्री बनाई.
मामले में धारा 419 (धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 354D (साइबर स्टॉकिंग), 509 (शब्दों/इशारों से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.