Wedding Gifts Tax Laws: क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है? जानिए क्या कहते हैं भारत के नियम-कानून

Wedding Gifts Tax Laws: शादी के मौके पर लोग अक्सर नकद, सोना और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन क्या आप जानते शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स लगता है या नहीं?

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
शादी में गिफ्ट्स टैक्स लगता है या नहीं?
File Photo

Income Tax Rules On Wedding Gifts: भारत में शादी का सीजन शुरू हो गया है और यहां शादी एक त्योहार की तरह होती है. परिवार और दोस्तों के बिना भारतीय शादी अधूरी है. ऐसे में लोग शादियों में गिफ्ट्स भी देते हैं, क्योंकि शादियों में गिफ्ट्स देना एक महत्वपूर्ण रिवाज जा है. शादी के मौके पर लोग अक्सर नकद, सोना और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन क्या आप जानते शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स लगता है या नहीं. चलिए आपको बताते हैं शादियों में मिलने वाले गिफ्ट्स को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम क्या कहते हैं.

यह भी पढ़ें:- Parenting Tips: बच्चा गाली देना सीख जाए तो कैसे सुधारें, एक्‍सपर्ट से जानिए इस आदत को कैसे छुड़ाएं

शादी के गिफ्ट पर इनकम टैक्स के नियम

आयकर विभाग के अनुसार, शादी के मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो. यह नियम न केवल रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों पर लागू होता है, बल्कि दोस्तों और अन्य लोगों से प्राप्त उपहारों पर भी लागू होता है. आयकर अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, शादी के मौके पर मिलने वाले सभी प्रकार के गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56 के तहत दी गई है. लेकिन सरकार गिफ्ट्स को आय का हिस्सा मानती है और ITR में उन्हें दिखाना जरूरी होता है.

शादी के अलावा मिले गिफ्ट को लेकर क्या कहता है नियम?

हालांकि, शादी के अलावा अन्य अवसरों पर प्राप्त गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है. यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट प्राप्त करता है, तो उसे उन पर टैक्स देना होगा. यह नियम उन गिफ्ट्स पर लागू होता है, जो रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से यानी नॉन-रिलेटिव से 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिला, तो उस पर टैक्स देना पड़ सकता है.

शादी के गिफ्ट्स ITR में कैसे दिखाएं?

शादी के गिफ्ट्स पर भले ही टैक्स नहीं लगता, लेकिन इन्हें ITR में दिखाना जरूरी है. ITR-2 या ITR-3 फॉर्म में 'Income from Other Sources' वाले सेक्शन में इसकी जानकारी देनी होती है. ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखें कि शादी के दौरान जो भी गिफ्ट्स मिले हों उनका सही रिकॉर्ड हो. ताकि आगे चलकर किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Advertisement

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Iran Protests: सुलग रहा ईरान, Trump-Khamenei आमने-सामने | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article