हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरकार ने बिल को दी मंजूरी

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

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हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण मिलेगा.
नई दिल्ली:

हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी. 

ANI के अनुसार, उन्होंने कहा, "हरियाणा के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. यह राज्य के युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है. राज्य के युवाओं को अब निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा, उन्हें हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में आरक्षण मिलेगा."

हरियाणा राज्य रोजगार स्थानीय उम्मीदवारों का बिल 2020, जो पिछले साल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए एक कोटा प्रदान किया जाएगा, जो 50,000 से कम का मासिक वेतन प्रदान करेगा. 

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