Bihar Niyojit Teacher: बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. बिहार सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला का ऐलान किया है. नीतीश कुमार सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक एक नये नियमावली को मंजूरी दी है. इस नियमावली के तहत प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति पंचायत और स्थानीय निकाय द्वारा की गई थी उन्हें भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. बिहार सरकार के इस फैसला का लाभ करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा.
बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में प्रेस नोटिस जारी किया गया है. इसके मुताबिक ' इस नियमावली के गणन के बाद वर्तमान में पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक / पुस्कालायाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे. इसके परिणामस्वरूप राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के बाद राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा.'
प्रोमोशन और वेतन बढ़ोतरी का मिलेगा लाभ
साल के खत्म होते-होते बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है. अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा. इस दर्ज के मिलते ही नियोजित शिक्षकों को पंसद का ट्रांसफर, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, डीए समेत कई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. नए नियमावली के अनुसार साथ ही विशिष्ट शिक्षक पद के नाम में बदलाव किया गया है. अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कह जाएंगे. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में 29 एजेंडों पर मुहर लगी है.
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