Jharkhand: झारखंड में साइबर ठगी होने पर अब मिलेगा मुआवजा, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम

Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को साइबर क्रिमिनल पीड़ितों के लिए मुआवज़ा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है.

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Jharkhand High court
IANS

Jharkhand News: झारखंड में ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर लूट का शिकार होने वाले लोगों के लिए न्याय की नई उम्मीद जगी है. झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि वह साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए तुरंत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिससे उन्हें न केवल शिकायत दर्ज करने में आसानी हो, बल्कि उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई भी मिल सके.

21 साल से फाइलों में दबा था नियम

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनाक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता उत्कर्ष सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आईटी एक्ट से जुड़े नियम साल 2003 में ही बना दिए गए थे, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद भी यह व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित थी. आम जनता को यह पता ही नहीं था कि वे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास गुहार लगा सकते हैं.

आईटी सचिव के पास है फैसला लेने का अधिकार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि झारखंड के आईटी सचिव को डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान की चोरी जैसे मामलों की सुनवाई करने और मुआवजे पर फैसला लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त है. अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि एक महीने के भीतर इस पूरे सिस्टम को सक्रिय किया जाए. साथ ही, एक यूजर-फ्रेंडली' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव दिया है ताकि पीड़ितों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.

छात्रों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान

फिलहाल ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजने की सुविधा मौजूद है, लेकिन अदालत ने कहा कि इसकी जानकारी व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए. इसके अलावा अदालत ने सरकार को 15 दिनों के भीतर अखबारों और अन्य माध्यमों से इस व्यवस्था की जानकारी देने का निर्देश दिया है, ताकि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके. साथ ही छह महीने के भीतर शिकायत दर्ज करने की स्पष्ट और सरल गाइडलाइन तैयार करने और विशेष रूप से छात्रों एवं वरिष्ठ नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है, क्योंकि ये वर्ग अक्सर साइबर ठगी के ज्यादा शिकार होते हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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