"आप 1-2 दिन मांस खाने से खुदको रोक सकते हैं": हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा

द अहमदाबाद नगर निगम ने इस आदेश के बाद शहर के एक मात्र बूचड़खाने को फिस्टवल के दौरान 24 से 31 अगस्त और 4 से 9 सितंबर तकर बंद रखने को कहा है. 

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नई दिल्ली:

गुजरात हाईकोर्ट का एक आदेश इन दिनों चर्चाओं में है. दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि आम लोग एक से दो दिन मांस खाए बगैर तो रह ही सकते हैं. कोर्ट ने यह आदेश अहमदाबाद में होने वाले जैन फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए दिया था, इस फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए शहर के बुचड़खाने को भी बंद रखने को कहा है.

द अहमदाबाद नगर निगम ने इस आदेश के बाद शहर के एक मात्र बूचड़खाने को फिस्टवल के दौरान 24 से 31 अगस्त और 4 से 9 सितंबर तकर बंद रखने को कहा है. 

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता कुल हिंद जमियात अल कुरेश एक्शन कमेटी गुजरात, ने हाईकोर्ट से कहा कि अहमदाबाद नगर निगम का यह आदेश आम जनता के खाने के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसपर जस्टिस संदीप भट ने कहा कि आप खुद को कम से कम एक से दो दिन तो मांस खाने से रोक ही सकते हैं. कमेटी की तरफ से दानिश कुरेशी रजावाला ने कहा कि मुद्दा मांस खाने या ना खाने का नहीं है मुद्दा है हमारे मौलिक अधिकारों का. 

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