यूपी में पुलिस और जेल विभाग की भर्ती में कैंडिडेट को आयु सीमा में 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी.इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को फायदा होगा.

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  • उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है
  • यह छूट आरक्षी, पीएसी, महिला बटालियन, जेल वार्डर समेत सभी संबंधित पदों पर लागू होगी
  • कुल बत्तीस हजार छह सौ उनसठ पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए यह आयु सीमा छूट दी गई है
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लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के हित में आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है. यह राहत यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में लागू होगी. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह छूट आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर समेत सभी पदों पर लागू होगी. कुल 32,679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए यह निर्णय लिया गया है.

इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आयु सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे. सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं के हित में उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिल सके.भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी.इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को फायदा होगा. शासनादेश जारी होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों की मांग और कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए.

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