World Population Day: सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया.
लखनऊ:
विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने आज रविवार को जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. राज्य की जनसंख्या नीति 2021-2030 का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति को लागू करते हुए मुझे खुशी हो रही है. बढ़ती हुई जनसंख्या विकास की राह में रोड़ा बन सकती है. जनसंख्या नीति 2021-2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है. सीएम ने ट्वीट कर कहा, "बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है. समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है. आइये, इस 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें."
जनसंख्या नीति से जुड़ी मुख्य बातें
- बिल में दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है.
- टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन नहीं करने वालों को भत्तों से भी वंचित करने का प्रावधान है.
- दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव है.
- नीति में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है.
- बिल में चार लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है.
- बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने प्रावधान है.
- 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है.
- जो लोग टू-चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश की गई है.
- सरकारी कर्मचारी जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी.
- भूखंड या घर की खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में तीन फीसदी की वृद्धि दे का प्रावधान किया गया है.
- सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी.
- सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का पालन करने वालों 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी.
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन पर पानी और बिजली के बिलों, होम लोन और हाउस टैक्स पर छूट देने का प्रावधान ड्राफ्ट बिल में किया गया है.
- ड्राफ्ट बिल पर 19 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगी गई हैं.
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