"महिला ने खुद ही विमान में अपनी सीट पर किया पेशाब, मैंने नहीं किया", गिरफ्तार शख्स ने कोर्ट में कहा

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की कस्टडी नहीं दी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नए सिरे से पुलिस हिरासत लेने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट जाने की छूट दी है.

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नई दिल्‍ली. एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की कस्टडी की मांग की है. पुलिस ने कहा कि पूरी घटना को स्टैब्लिश करना चाहती है. घटना के समय और उसके पहले के आचरण को देखना होगा. शंकर मिश्रा पुलिस के बुलाने पर नहीं आए, वह कहां गए थे, किससे मिले ये जानना होगा. इस पर पुलिस ने कहा कि चोरी जैसे मामले में ये पता करना होता है कि कैसे घर मे घुसा कहां भागा... इस मामले में बयान दर्ज हो चुका है फिर क्यों कस्टडी चाहते हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस जांच के लिए यूरीन सैंपल लेना चाहती है?

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "आप विमान के क्रू से पूछताछ करते, तो वे बताते कि उसे कितनी शराब परोसी गई. आप ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते थे. यहां अपराध यह है कि उसने एक महिला के सामने अपनी सीट छोड़ दी और अपनी सीट पर वापस चला गया... पहले से पीना यहां प्रासंगिक नहीं है. यह दुर्भावना का मामला नहीं था. क्या जरूरत है...कस्टडी की?"

शंकर मिश्रा के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा, "पूरा केस देखिये, कितना हंगामा कर दिया गया...शिकायत एक महीने बाद दर्ज कराई  गई. शिकायत क्या थी कि एयर इंडिया टिकट का पैसा वापस करे. शिकायतकर्ता ने कहा कि 8A सीट वाले ने पेशाब किया, मेरी सीट तो 8B थी. बिजनेस क्लास लॉक हो जाती है, आप बाहर नहीं जा सकते. पीडित महिला ने खुद सीट पर यूरीन किया. उसे हेल्थ प्रॉबलम थी. ये बात पुलिस ने क्यो नहीं बताई. महिला एक कथक डांसर थी." इस पर कोर्ट ने पूछा कि शंकर मिश्रा ने अग्रिम जमानत क्यो नहीं मांगी? रमेश गुप्ता ने कहा कि आरोपी की कोई दुश्मनी नहीं थी, इसकी जांच की क्या पुलिस ने...?

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इस पर पुलिस ने कोर्ट में कहा, "हम कोई थर्ड डिग्री नहीं दे रहे. हमें सिर्फ जांच करनी है... इसके लिए 3दिन ही, तो कस्टडी मांग रहे है. हमने जब जांच के लिए बुलाया, तो सहयोग नहीं किया. सामने नहीं आए."

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पटियाला हाउस सेशन कोर्ट ने शंकर मिश्रा की पुलिस कस्टडी की मांग के मामले को फिर से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है. सेशन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छूट दी कि जो नए तथ्‍य उन्‍होंने इस कोर्ट में रखे हैं, उन्‍हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने रखें. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल शंकर मिश्रा की कस्टडी नहीं दी है.

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बता दें कि पिछले साल 26 नवंबर को नशे में धुत एक व्यक्ति ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान की बिजनेस श्रेणी में 70 साल से ज्यादा उम्र की एक महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था. महिला इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस में की थी.

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