दीवाली पर ही पटाखों पर प्रतिबंध क्यों, केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम : भाजपा

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी लगातार तीसरे साल दीवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया. 

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दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध का फैसला किया है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्ली :

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह शहर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम रही है. दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि अदालत में साबित हो चुका है और वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि “पटाखों से प्रदूषण नहीं होता.”उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर जारी एक पोस्ट में लिखा कि लोग पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर अमल नहीं करेंगे. 

मिश्रा ने लिखा, “अदालत में यह साबित हो चुका है कि पटाखे प्रदूषण का स्रोत नहीं हैं. वैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखे प्रदूषण का स्रोत नहीं हैं. केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में विफल रही है तो केवल दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध क्यों? लोग दीवाली के पटाखों पर लगे प्रतिबंध का पालन नहीं करेंगे.”

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी लगातार तीसरे साल दीवाली के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया. 

बिधूड़ी ने एक बयान में कहा, “प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए. दीवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है; यह लाखों हिंदुओं की भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है.”

दिल्ली सरकार ने सर्दी में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी. 

राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे. 

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सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

सरकार ने कहा था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना तथा तीन साल की जेल हो सकती है. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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