भारत के नए CJI के आदर्श कौन? इंदिरा गांधी को किया था नाराज़

जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन मूल ढांचा बरकरार रहना चाहिए.

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सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना भी थे सुप्रीम कोर्ट के जज.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Chief Justice of India Sanjiv Khanna) ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. लेकिन संभव यह भी हो सकता था कि सैंतालीस साल पहले खन्ना परिवार को उनके चाचा न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना के रूप में मुख्य न्यायाधीश मिल सकता था. यह हो न सका था क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान एक असहमतिपूर्ण फैसले के कारण उन्हें देश  के शीर्ष कानूनी पद पर पदोन्नति नहीं मिली थी. 

1977 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए कतार में थे

1912 में जन्मे जस्टिस हंस राज खन्ना ने अपनी शिक्षा अमृतसर में की और फिर एक वकील के रूप में अपने करियार की शुरुआत की. 1952 में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में वे दिल्ली और पंजाब में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बने. उन्हें 1971 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1977 में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए कतार में थे.

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले के फैसले से थे असहमत

इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में देश में आपातकाल लगाया था.  1976 में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य के हित में निलंबित किया जा सकता है. न्यायमूर्ति खन्ना उस 4:1 फैसले में एकमात्र असहमत न्यायाधीश थे. बहुमत में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएन रे, न्यायमूर्ति एमएच बेग, न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएन भगवती शामिल थे.

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संविधान की मूल भावना का किया बचाव
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना ने कहा कि बिना मुकदमे के एहतियातन हिरासत का कानून "उन सभी लोगों के लिए अभिशाप है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पसंद करते हैं."  उन्होंने लिखा, "इस तरह का कानून बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता में गहरी पैठ बनाता है, जिसे हम सभी महत्व देते हैं और जो जीवन के उच्च मूल्यों में प्रमुख स्थान रखता है." फैसले के नौ महीने बाद, इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायमूर्ति खन्ना, जो शीर्ष पद की कतार में सबसे ऊपर थे, को हटाकर न्यायमूर्ति बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था.  इसके तुरंत बाद जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने बाद में समझी अहमियत

न्यायमूर्ति खन्ना एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के लिए जाने जाते हैं, वह 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 13-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के मूल सिद्धांत को रेखांकित किया था. 7-6 के बहुमत से पारित ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मौलिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने वाले संशोधनों को रद्द करने के अपने अधिकार पर जोर दिया था. जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन मूल ढांचा बरकरार रहना चाहिए.

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जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन मूल ढांचा बरकरार रहना चाहिए.

मौके का नहीं उठाया फायदा

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में उनके इस्तीफे के बाद, न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना को जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का अनुरोध मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. जब इंदिरा गांधी सरकार 1977 का आम चुनाव हार गई, तो जनता पार्टी ने आपातकाल से संबंधित मामलों की जांच करने वाले जांच पैनल का नेतृत्व करने के लिए उनसे संपर्क किया. न्यायमूर्ति खन्ना ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे वह पक्षपाती प्रतीत होंगे. वे 1977 से 1979 तक बिना किसी वेतन के विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे. 1979 में चरण सिंह सरकार ने उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने तीन दिन में ही इस्तीफा दे दिया. 1982 में, वह राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन जैल सिंह से हार गए. जस्टिस हंस राज खन्ना को 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.

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व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रहा जोर
न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना की 2008 में मृत्यु हो गई. वह तब 95 वर्ष के थे. उनकी मृत्यु के नौ साल बाद, पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के फैसले में एडीएम जबलपुर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था. पीठ ने कहा कि "न्यायमूर्ति खन्ना यह मानने में सही थे कि संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता उस अधिकार के अस्तित्व को नकारती नहीं है, इसके अलावा न ही ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण धारणा हो सकती है कि संविधान को अपनाने में भारत के लोगों ने मानव व्यक्तित्व के सबसे कीमती पहलुओं, अर्थात् जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को उस राज्य को सौंप दिया, जिसकी दया पर ये अधिकार निर्भर होंगे. इसमें माना गया कि बहुमत में चार न्यायाधीशों के फैसले "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" थे और "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं."

जस्टिस एचआर खन्ना ने भतीजे को कैसे प्रेरित किया?

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पिता न्यायमूर्ति देव राज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनकी मां सरोज खन्ना प्रोफेसर थीं. परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, दंपती चाहते थे कि उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने क्योंकि कानूनी करियर में बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन भावी मुख्य न्यायाधीश अपने चाचा से प्रेरित थे, जिनमें सरकार से लोहा लेना की हिम्मत थी. 

एक सूत्र ने एनडीटीवी को बताया, "वह हमेशा अपने चाचा को आदर्श मानते थे और उनके काम पर गहरी नजर रखते थे." सूत्र का कहना है कि, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति एचआर खन्ना के फैसलों, उनके नोट्स और रजिस्टरों की सभी प्रतियां सुरक्षित रख ली हैं. न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में दान करने की योजना बनाई है.

2019 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का पहला दिन अदालत कक्ष में था, जिसमें उनके चाचा एक बार बैठे थे. कमरे में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना का एक चित्र है और मुख्य न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त होने से पहले अपनी प्रेरणा के चित्र के बगल में एक तस्वीर क्लिक करने की योजना बनाई है. .

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