कौन और कहां कर सकता है लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल, जानें यूपी के पूर्व डीजीपी का जवाब

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की ने सीएनजी पंप कर्मी पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर तान दी. इसके बाद से लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल पर बहस तेज हो गई है. आइए जानते हैं इस विषय पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का क्या कहना है.

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नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई. वहां एक सीएनजी पंप पर हुए विवाद के बाद एक युवती ने वहां तैनात कर्मचारी पर रिवॉल्वर तानते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने लाइसेंसी हथियार को जब्त भी कर लिया है. बताया जा रहा है कि यह हथियार लड़की के पिता के नाम पर था. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पिता के हथियार को बेटी इस्तेमाल कर सकती है. इस विषय पर एनडीटीवी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व प्रमुख विक्रम सिंह से बात की. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया. 

कब और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं लाइसेंसी हथियार

लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल के सवाल पर विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी लाइसेंसधारी व्यक्ति अपने हथियार का इस्तेमाल डिस्प्ले, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा या किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा के लिए ही कर सकता है. उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किसी को धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता है. यह आपराधिक कृत्य है.

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विक्रम सिंह ने कहा कि वीडियो में नजर आ रही लड़की ने दूसरे का हथियार उठाकर (भले ही उसके बाप का क्यों न हो)गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. वह ऐसा नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि लड़की के पिता का लाइसेंस रद्द होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस को लाइसेंसी हथियार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए. इस तरह से हथियार से धमकी देना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के साथ-साथ धमकाना भी नाजायज है. उन्होंने कहा कि लड़की ने अपने पिता का हथियार लेकर धमकी दी है, यह नाजायज काम है. इसलिए पिस्तौल को पुलिस को जब्त करना चाहिए.

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जब उनसे यह पूछा गया कि अगर यही काम लड़की के पिता ने किया होता तो क्या होता. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि लड़की के पिता को हथियार का लाइसेंस किसी को धमकाने के लिए नहीं बल्कि अपने जान-माल की हिफाजत और दूसरों की रक्षा, डिस्प्ले और स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है.ऐसे में वो अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किसी को धमकाने के लिए नहीं कर सकते हैं.उन्होंने कहा कि इस मामले में पिता और बेटी दोनों की गलती नजर आ रही है.  

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हरदोई में सीएनजी पंप के कर्मचारी पर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल ताने आरोपी युवती.

कब और कहां की है घटना

यह घटना हरदोई के बिलग्राम कस्बे में सांडी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर उस समय घटी जब वहां सीएनजी भरवाने आए  एहसान खान नाम के एक व्यक्ति और उसके परिवार की एक कर्मचारी से बहस हो गई. पंप के कर्मचारी ने परिवार को कार से उतरने को कहा था. विवाद इसी बात पर हुआ. इस दौरान एहसान और उनकी पत्नी हुस्नाबानो ने कर्मचारी से कथित तौर पर मारपीट की और धक्का दिया. पुलिस ने बताया कि दपंति के साथ कार में एक अन्य युवती सुरीश खान भी थी. सुरीश कार से रिवॉल्वर ले आई और कर्मचारी पर तान दी. यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद पंप के कर्मचारी रजनीश कुमार ने बिलग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मुकदमा दर्ज कर लाइसेंसी रिवॉल्वर और 25 कारतूस जब्त किए हैं. 

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