क्‍या है सेफ हार्बर नियम...? सरकार क्‍यों डिजिटल इंडिया के इस एक्‍ट को करना चाहती है खत्‍म

सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".

Advertisement
Read Time: 12 mins
नई दिल्‍ली:

अब से कुछ महीनों में, डिजिटल इंडिया अधिनियम का मसौदा, जिसे भारत में आईटी कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, चर्चा से बाहर होगा. नागरिक आईटी तकनीक या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर अधिनियम का बहुत प्रभाव पड़ेगा, और ट्विटर व फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को उनकी साइटों पर जो कुछ भी पोस्ट किया जाता है, उसके लिए जवाबदेह ठहराया जा सकेगा. सरकार जल्द ही 'सेफ हार्बर'(Safe Harbour Rule) नियम को हटाने पर विचार कर रही है. केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 की औपचारिक रूपरेखा पेश कर दी है. सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाकर कानूनों को बदलने जा रही है.

केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, सरकार सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में "सेफ हार्बर" खंड की समीक्षा कर रही है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई सामग्री के खिलाफ प्लेटफार्मों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है. बेंगलुरु में मंत्री से गया कि क्या "ऑनलाइन बिचौलियों को सेफ हार्बर का अधिकार होना चाहिए"?  इस पर उन्होंने कहा कि जिन प्लेटफार्मों के लिए 2000 के दशक में सेफ हार्बर अवधारणा को लागू किया गया था, वे अब इंटरनेट पर कई प्रकार के प्रतिभागियों और प्लेटफार्मों में रूपांतरित हो गए हैं. वे अब कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और विभिन्न प्रकार की रेलिंग और नियामक की आवश्यकता है.

सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरंसी, डीप फेक और डॉक्सिंग, सभी पर नया अधिनियम लागू होगा, जो दशकों पुराने आईटी अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करेगा.

Advertisement

क्‍या है सेफ हार्बर

  • सबसे अधिक चर्चित मुद्दों में से एक 'सोशल मीडिया बिचौलियों के लिए सुरक्षित आश्रय' यानि 'सेफ हार्बर' की अवधारणा सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और एआई-आधारित प्लेटफॉर्म को प्रभावित करती है.
  • सेफ हार्बर सिद्धांत के अनुसार, फेसबुक या ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं द्वारा उन पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है. सरकार इस बात पर बहस कर रही है कि क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली चीजों के लिए शून्य देनदारी बनी रहनी चाहिए?
  • सेफ हार्बर प्रावधान आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दिया गया है. इसमें कहा गया है कि "एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा".
  • लेकिन सेफ हार्बर के लिए शर्तें है, धारा 79 में कहा गया है कि यदि मध्यस्थ "शीघ्रता से विफल रहता है" किसी पोस्ट को हटाता है या किसी विशेष सामग्री को हटाता है, तब भी सेफ हार्बर नहीं दिया जाएगा, भले ही सरकारी झंडों के बाद जानकारी का उपयोग कुछ गैरकानूनी करने के लिए किया जा रहा हो.
  • सरकार का मानना ​​है कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए फ्री पास नहीं होना चाहिए और हानिकारक पोस्ट को रहने देने के लिए 'सेफ हार्बर' बहाना नहीं हो सकता. विशेषज्ञों का कहना है कि सेफ हार्बर के कारण अक्सर सामग्री मॉडरेशन की कमी, अपर्याप्त तथ्य-जांच और प्लेटफार्मों पर सामग्री का उल्लंघन होता है.
  • पिछले साल, सरकार ने 2021 के आईटी नियमों के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO), निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) और नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करना होगा.
  • नए डिजिटल इंडिया कानून के तहत, प्रत्येक मध्यस्थ श्रेणी नए नियमों के अधीन होगी, जिसमें गलत सूचना या डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथ्य-जांच पर भारी ध्यान दिया जाएगा.
  • इन प्लेटफॉर्मों को अब उनकी वेबसाइटों पर होने वाले किसी भी सामग्री उल्लंघन या साइबर अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा.
  • सरकार का कहना है कि "गलत सूचना के हथियार" की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • इसी तरह ध्यान में आने वाली अन्य प्रथाएं डॉक्सिंग है! ऑनलाइन उत्पीड़न का एक रूप जो किसी के व्यक्तिगत विवरण, जैसे उनका नाम, पता और नौकरी, लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर सहित उपयोगकर्ता डेटा चोरी करने के लिए ऑनलाइन हमलों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करता है.
Featured Video Of The Day
Jammu Kashmir में पहले चरण में 24 सीटों के लिए हुई Voting, बड़ी तादात में वोट डालने पहुंचे लोग
Topics mentioned in this article