पवन खेड़ा पर कार्रवाई : संजय राउत ने कहा- बीजेपी वाले क्या-क्या बोलते हैं, असम पुलिस वहां नहीं जाती

असम पुलिस की कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पर कार्रवाई को लेकर बोले संजय राउत, कहा- विरोधियों का गला घोंटा जा रहा

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शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत (फाइल फोटो).
मुंबई:

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि, इसे ही इमरजेंसी कहते हैं. मैं मानता हूं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने में संयम बरतना चाहिए, लेकिन कभी-कभी जीभ फिसल जाती है. 

उन्होंने कहा कि, मैंने सुना है कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. मेरा सवाल है कि सभी नियम सिर्फ विरोधियों के लिए हैं? सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी वाले क्या-क्या बोलते हैं, असम पुलिस वहां नहीं जाती?

राउत ने कहा कि, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है. शिकायत मैंने की और सरकार गुंडे के साथ मिलकर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर रही है. विरोधियों का गला घोंटा जा रहा है.

पवन खेड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं. आज कांग्रेस नेताओं के विमान में चढ़ने के कुछ क्षण बाद पवन खेड़ा को बोर्डिंग पास के बावजूद दिल्ली से इंडिगो की एक उड़ान से कथित रूप से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के लगभग 50 नेताओं ने विमान के बगल में टरमैक पर विरोध प्रदर्शन किया.

इंडिगो एयरलाइन के सूत्रों ने कहा कि पवन खेड़ा को एफआईआर के आधार पर विमान से उतारा गया था. उन्होंने कहा कि उड़ानों पर इसका "कोई प्रभाव नहीं" पड़ा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा को बिना गिरफ्तारी वारंट के रोका गया. कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने NDTV से कहा, "यह और कुछ नहीं बल्कि एक घबराई हुई सरकार और उसकी मनमानी है."

भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के आरोप में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की मांग की है. भाजपा नेता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार पवन खेड़ा को दिल्ली-रायपुर उड़ान से उतारकर और उन्हें AICC प्लेनरी में शामिल होने से रोककर गुंडों के झुंड की तरह काम कर रही है. पवन खेड़ा को चुप कराने के लिए प्राथमिकी का उपयोग करना एक शर्मनाक, अस्वीकार्य कार्य है. पूरी पार्टी पवन खेड़ा के साथ है.”

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यह मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अदालत को पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. 

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