पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

राज्य चुनाव आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा है. राज्य में हिंसक घटनाएं हो रही हैं.  इस मामले पर जल्द सुनवाई कि जानी चाहिए.

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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई

पश्चिम बंगाल (West Bengal) पंचायत चुनाव मामले में  राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है. इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. राज्य चुनाव आयोग की ओर से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा है. राज्य में हिंसक घटनाएं हो रही हैं.  इस मामले पर जल्द सुनवाई कि जानी चाहिए. राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाइकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान पूरे राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

वहीं इस मामले में BJP नेता सुवेन्दु अधिकारी ने कैविएट दाखिल की है. कैविएट के जरिए सुवेन्दु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो बिना उनके पक्ष को सुने आदेश पारित ना किया जाए.

बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं. इसे लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने सोमवार को आगाह किया था कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने सभी लोगों से समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील की थी. बोस से कई राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था. उन्होंने राज्य चुनाव आयोग के साथ तत्काल बैठक बुलाई और पंचायत चुनावों में नामांकन के दौरान हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था.
(इनपुट्स भाषा से भी)

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