सीबीआई (CBI)ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन घोटाले के कथित सरगना अनूप मांझी को समन जारी कर 30 मार्च को पूछताछ के लिये पेश होने को कहा है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उच्चतम न्यायालय ने मांझी की गिरफ्तारी पर गुरुवार को छह अप्रैल तक के लिये रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता को छह अप्रैल तक गिरफ्तार न किया जाए. मामले के मेरिट पर विचार किये बना यह आदेश जारी किया गया है. हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश जांच को प्रतिबंधित नहीं करेगा.'' पीठ ने मांझी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.
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सीबीआई इस मामले में पहले ही डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है. अभिषेक राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. एजेंसी ने इस मामले में बनर्जी की साली तथा उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है.
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करोड़ों रुपये का यह कोयला खनन घोटाला राज्य के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) खदानों से संबंधित है. सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में घोटाले के कथित सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला, ईसीएल के महाप्रबंधकों अमित कुमार तथा जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, कुनुस्तोरिया इलाके के सुरक्षा निरीक्षक धनंजय राय और कजोरा इलाके के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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