दिल्ली में कबाड़ में जब्त वाहन बने मुसीबत, RTO ने कबाड़ियों से दाम तय करने की लगाई गुहार

दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है.

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दिल्ली में कबाड़ घोषित हो चुके वाहनों को हटाने की है तैयारी
नई दिल्ली:

दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Pollution) फैला रहे पुराने वाहनों को जब्त करने का सिलसिला तेज हो गया है.पुराने वाहनों को जब्त तो कर लिया गया है, लेकिन उन्हें बेचने की प्रक्रिया में पेंच फंस गया है. ऐसे में दिल्ली के परिवहन विभाग ने पैनल में शामिल कबाड़ कारोबारियों से 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए उचित बाजार मूल्य तय करने की गुहार लगाई है. इन वाहनों को कबाड़ (Scrap Dealer)  के लिए जब्त किया जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि इस माह की शुरुआत में विभाग ने अपनी एजेंसियों को 15 साल से अधिक डीजल और पेट्रोल वाहनों को कबाड़ में देने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी. केंद्र ने स्क्रैप पॉलिसी हाल ही में घोषित की थी. 

परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है. आदेश में कहा गया कि दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, हल्के और भारी वाहन समेत सभी श्रेणियों के पुराने वाहनों पर एनजीटी का निर्देश लागू किया जाएगा. भले वो कामर्शियल वाहन हों या अन्य.

एसओपी में कहा गया कि जब्त वाहनों को आरटीओ द्वारा मान्यताप्राप्त कबाड़ व्यापारियों को तय दिशानिर्देशों के तहत दिया जाएगा. कबाड़ कारोबारी वाहन को जब्ती के स्थान से स्क्रैप यूनिट तक लेकर जाएगा. अधिकृत कबाड़ कारोबारी स्क्रैप घोषित वाहन का उचित बाजार मूल्य तय करेगा. उसका भुगतान सीधा वाहन मालिक को किया जाएगा.

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अगर ऐसे जब्त वाहन को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो इनफोर्समेंट टीम इस विवाद में नहीं पड़ेगी. मदद के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगी. परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम और दिल्ली यातायात पुलिस ने 17 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक करीब 1,900 पुराने वाहनों को जब्त किया है.

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