प्रतीकात्मक तस्वीर.
देहरादून:
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.
सरकार के आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों का सुबह-शाम आरएसएस की शाखा में जाना राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
सरकारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकेंगे. यह आदेश उत्तराखंड शासन के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया है.
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