अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर यूपी के सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को किया तलब

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

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सुल्तानपुर (उप्र):

सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी एमएलए) अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के बारे में पांच साल पहले 2018 में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने यS जानकारी दी. पांडेय ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को एमपी-एमएलए अदालत के जज योगेश यादव ने की थी.

बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की थी.

याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई पूरी होने में पांच वर्ष लग गए.

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष एक हत्या के मामले में आरोपी हैं. जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे.

हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले ही मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में शाह को बरी कर दिया था जब शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे.

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