उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर में महंत द्वारा दी गई एक हेट स्पीच (Sitapur Hate Speech) का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं. लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अब पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है. दरअसल वायरल वीडियो में सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू महंत कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी देते हुए दिख रहे हैं. वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में किसी लड़की को परेशान करता है. तो वे मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उनका बलात्कार करेगा. वहीं भीड़ "जय श्री राम" के नारे लगाकर उसका जय-जयकार कर रही है. हेट स्पीच वाली इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी बैकग्राउंड में भी देख रहा है. इस वीडियो को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर द्वारा ट्वीट किया गया था.
बताया जाता है कि नफरती भाषण वाला दो मिनट का वीडियो दो अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, जब खैराबाद कस्बे के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक जुलूस निकाला था. आरोप है कि जब जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो उक्त व्यक्ति ने लाउडस्पीकर पर नफरती भाषण देना शुरू कर दिया. वीडियो में उक्त व्यक्ति यह कहते सुना गया, ‘‘मैं आपको पूरे प्यार से यह कह रहा हूं कि अगर खैराबाद में एक भी हिंदू लड़की को आपके द्वारा छेड़ा गया, तो मैं आपकी बेटी और बहू को आपके घर से बाहर लाऊंगा और उसके साथ बलात्कार करूंगा.''
महंत ने हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया है और कहा कि इसके लिए 28 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है. वहीं इस वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और लोग धार्मिक नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों ने इस मामले में सख्त हस्तक्षेप की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय और राष्ट्रीय महिला आयोग से जांच करने को कहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सीतापुर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राजीव दीक्षित द्वारा जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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सीतापुर पुलिस की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा जांच प्रचलित है. प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. (भाषा इनपुट के साथ)
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