उत्तर प्रदेश:  RERA ने आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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UP रेरा की 104वीं बैठक में राजीव कुमार की अध्यक्षता में जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. 
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना UP RERA का आदेश नहीं मानने के चलते लगाया गया है. उप्र रेरा की 104वीं बैठक में राजीव कुमार की अध्यक्षता में जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. बैठक का आयोजन प्रवर्तकों द्वारा आदेशों का पालन किए जाने के संबंध में समीक्षा के लिए किया गया था. एक आधिकारिक बयान के अनुसार UP RERA ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ प्रवर्तकों ने पर्याप्त समय देने के बावजूद उसके आदेशों का पालन नहीं किया है.

बयान में कहा गया, ''प्राधिकरण अपने आदेशों को लागू करने और पीड़ित आवंटियों को तेजी से न्याय मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई, उन्हें प्राधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.'' जुर्माने का सामना करने वाले रियल एस्टेट प्रवर्तकों में एसआरबी प्रमोटर, गार्डेनिया इंडिया, एआईएमएस गोल्फ टाउन डेवलपर्स, एमवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग और एलिगेंट इंफ्राकॉन शामिल हैं.


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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