उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती (Uttar Pradesh Police Recruitment) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ा निर्देश दिया है. इसके तहत अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर युवाओं को आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने के निर्देश दिये हैं. यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए निकली भर्ती में पुरुषों के लिए 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की अर्हता रखी गई थी.
आरक्षित वर्ग को नियम के मुताबिक, आयु सीमा में छूट दी गई है. भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद ओवरएज हुए अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे. हालांकि इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद होनी थी.
युवकों के आग्रह पर कुछ नेताओं ने भी आयु सीमा में छूट देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था, जिसके बाद सीएम योगी ने युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने के लिए कहा है.
उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों की भर्ती निकली है. यह भर्ती 2018 के बाद पहली पुलिस भर्ती है. ऐसे में जो युवक 2018 में 18 साल या 19 साल के थे, वो 2023 आते आते ओवरएज हो गए. ऐसे में 5 साल बाद आये मौके को हाथ से निकलता देखकर इन युवाओं ने सीएम से लेकर कोर्ट तक गुहार लगाई थी.
अब सामान्य वर्ग और ईएडब्लूएस की श्रेणी में आने वाले 18 साल से लेकर 25 साल के युवा कल से शुरू हो रही फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.
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